New India Co-operative Bank: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर बड़ा अपडेट, RBI ने लिया बड़ा फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक में हाल में घटी कुछ घटनाओं के कारण जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लेना पड़ा।

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New India Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) (RBI) ने 14 फरवरी (शुक्रवार) को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल (board of directors) को 12 महीने की अवधि के लिए भंग कर दिया। केंद्रीय बैंक ने इस अवधि के दौरान बैंक के मामलों के प्रबंधन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को प्रशासक नियुक्त किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 13 फरवरी (गुरुवार) रात मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर छह महीने के लिए नए ऋण वितरित करने और जमा राशि निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक में हाल में घटी कुछ घटनाओं के कारण जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लेना पड़ा।

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बैंक दो वर्षों से घाटे में
इसके बाद शुक्रवार (14 फरवरी) सुबह बैंक की (न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक) शाखा के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ जुटती नजर आ रही है। आरबीआई के फैसले के बाद ग्राहक अपने बैंक खातों में जमा धन निकालने के लिए दौड़ पड़े हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पिछले दो वित्तीय वर्षों से घाटे में है, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक को 227.8 मिलियन रुपये और 2023 में 307.5 मिलियन रुपये का घाटा होने का अनुमान है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने इसकी सूचना दी है। (न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक)

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आरबीआई की ओर से क्या प्रतिबंध हैं?
मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार, बैंक के ग्राहक अपने खातों से पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी पर भी रोक लगा दी है। चिंताजनक बात यह है कि आरबीआई के आदेश के अनुसार बैंक पर ये प्रतिबंध अगले 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे। आरबीआई ने कहा है कि इन निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वे उनकी स्थिति पर नजर रखेंगे और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगे।

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5 लाख रुपये तक
आरबीआई ने कुछ शर्तों के अधीन ग्राहकों को जमा के माध्यम से ऋण चुकाने की अनुमति दी है। इसके अलावा यह बैंक अपने कर्मचारियों के वेतन, किराया और बिजली बिल जैसी कुछ आवश्यक गतिविधियों पर भी खर्च कर सकेगा। आरबीआई के निर्देशानुसार, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक 14 फरवरी से बिना पूर्वानुमति के कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, आज से यह बैंक किसी भी ग्राहक से जमा स्वीकार नहीं करेगा और न ही उनके खातों से पैसे निकालेगा। हालांकि, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के सभी पात्र जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से जमा बीमा दावा राशि प्राप्त कर सकेंगे।

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