Maharashtra: अबू आजमी के बयान पर रवि राणा का पलटवार, औरंगजेब की कब्र को लेकर की यह मांग

उन्होंने आगे कहा कि वे कब्र हटाने की मांग सदन में उठाएंगे।

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Maharashtra: अबू आजमी (Abu Azmi) द्वारा औरंगजेब की प्रशंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा (Ravi Rana) ने 04 मार्च (मंगलवार) को औरंगजेब की कब्र को राज्य से हटाने की मांग (demand to remove the tomb) की और कहा कि अबू आजमी ने महाराष्ट्र का अपमान किया है।

उन्होंने कहा, ” छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से मारने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाई जानी चाहिए। अगर औरंगाबाद का नाम बदला जा सकता है, तो उसकी कब्र भी हटाई जा सकती है।” उन्होंने आगे कहा कि वे कब्र हटाने की मांग सदन में उठाएंगे।

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उपमुख्यमंत्री शिंदे ने क्या कहा ?
इस बीच, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी की औरंगजेब के बारे में कथित टिप्पणी को “गलत और अस्वीकार्य” बताया और कहा कि उन पर “देशद्रोह” का आरोप लगाया जाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, “उनका बयान गलत है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित किया, ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए अबू आजमी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे सीएम ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाना चाहिए।”

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आजमी ने क्या कहा
महायुति के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन आजमी द्वारा मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में दिए गए विवादित बयान के बाद शुरू हुआ था। आजमी ने कथित तौर पर कहा था कि औरंगजेब “क्रूर प्रशासक” नहीं था और उसने “कई मंदिर बनवाए थे”। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच लड़ाई राज्य प्रशासन के लिए थी, न कि हिंदू और मुस्लिम के लिए। इस बीच, महाराष्ट्र पुलिस ने मुगल शासक औरंगजेब पर की गई टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ भारत न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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इन धाराओं में मामला दर्ज
शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में यह कहते हुए मामला दर्ज कराया कि आजमी को “भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है।” शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के की शिकायत के बाद आजमी के खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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