Supreme Court: बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, यहां पढ़ें

जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले को न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय विधायी कार्रवाई के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 04 अप्रैल (शुक्रवार) को 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया (social media) के इस्तेमाल पर वैधानिक प्रतिबंध (statutory restrictions) लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा मुद्दा नीति-निर्माण के दायरे में आता है। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले को न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय विधायी कार्रवाई के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को संबोधित करते हुए टिप्पणी की, “यह एक नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए कहते हैं।” यह निर्णय प्रभावी रूप से विधायिका पर छोड़ देता है कि वह तय करे कि छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए या नहीं। याचिका ज़ेप फ़ाउंडेशन द्वारा दायर की गई थी।

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अभ्यावेदन करने की स्वतंत्रता
याचिका का निपटारा करते हुए, इसने याचिकाकर्ता को प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन करने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने कहा कि यदि ऐसा कोई अभ्यावेदन किया जाता है, तो उस पर आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। याचिका में केंद्र और अन्य को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की पहुंच को विनियमित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली की शुरुआत को अनिवार्य करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में बच्चों की सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सख्त दंड लागू करने की भी मांग की गई है।

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सोशल मीडिया पर अवैध बन्दूक के साथ वीडियो पोस्ट
इससे पहले गुरुवार को, एक 23 वर्षीय व्यक्ति को सोशल मीडिया पर आग्नेयास्त्रों के साथ वीडियो (रील) पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने गुरुवार को कहा। उन्होंने कहा कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एक पुलिस गश्ती दल ने बुधवार को बुराड़ी इलाके में पुस्ता रोड के पास अमर बहादुर को पकड़ लिया।

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दोस्त से बन्दूक खरीदा
जांच के दौरान, अधिकारियों ने एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और दो खाली कारतूस बरामद किए। अमृत विहार का रहने वाला बहादुर कार क्लीनर का काम करता था और कथित तौर पर सोशल मीडिया कंटेंट बनाने और फॉलोअर्स हासिल करने के लिए उसने एक दोस्त से आग्नेयास्त्र खरीदा था।

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