US Supreme Court: मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के विकल्प खत्म, भारत लाने का रास्ता साफ

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है।

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों (Mumbai Terror Attacks) के आरोपी तहव्वुर राणा (Accused Tahawwur Rana) के भारत प्रत्यर्पण (Extradition to India) को रोकने की याचिका (Petition) को खारिज (Dismissed) कर दिया है। शिकागो में रहने वाले पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को 2011 में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में उसे 13 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल उन्हें लॉस एंजिल्स के मेट्रोपोलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।

26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमलों में 166 लोग मारे गए थे। हमलों में होटल, सीएसएमटी रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया गया था। भारत के अनुसार, यह हमला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किया गया था। पाकिस्तानी सरकार ने इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। 64 वर्षीय राणा 26/11 हमलों के मुख्य मास्टरमाइंडों में से एक है और माना जाता है कि उसका संबंध पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से है।

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मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार
हेडली ने मुंबई हमलों से पहले मुंबई का दौरा किया था। उस समय हेडली ने राणा की आव्रजन परामर्शदाता कंपनी का कर्मचारी होने का नाटक किया था। राणा को डेनमार्क में एक आतंकवादी साजिश का समर्थन करने और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दोषी ठहराया गया था, जो मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार है।

पुनः दायर आवेदन अस्वीकृत
तहव्वर राणा ने हाल ही में 27 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस एलेना कागन के समक्ष एक लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले के संबंध में एक आपातकालीन याचिका दायर की। पिछले महीने एक न्यायाधीश ने आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद राणा ने भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए एक और आवेदन दायर किया। इस आवेदन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पुनः खारिज कर दिया है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया, “अदालत ने तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज कर दी है।” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फरवरी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के एक अपराधी को भारत प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है। वह न्याय का सामना करने के लिए भारत लौट रहा है।”

देखें यह वीडियो – 

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