Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन अधिनियम आज से लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना

शनिवार (5 मार्च) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में संसद ने पारित किया था।

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Waqf Amendment Bill: सरकार (Government) ने एक अधिसूचना (Notification) में कहा कि पिछले सप्ताह संसद (Parliament) द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम Waqf (Amendment) Act आज (8 अप्रैल) से लागू हो गया है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, “वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि के रूप में नियुक्त करती है।”

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वक्फ विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी
शनिवार (5 मार्च) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में संसद ने पारित किया था। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, “संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, और इसे आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025।” 4 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने इसके विरोध में मतदान किया। 3 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद लोकसभा में इसे पारित किया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया।

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विधेयक का पुरजोर समर्थन
यह उल्लेख करना उचित है कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस विधेयक का पुरजोर समर्थन किया, जबकि विपक्ष का भारत ब्लॉक इसके खिलाफ मजबूती से खड़ा था। कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी सांसदों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने कानून का बचाव करते हुए इसे अधिक पारदर्शिता और समुदाय में पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बताया है। इसके विपरीत, विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इसकी आलोचना की है और तर्क दिया है कि यह मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। हालांकि, केंद्र ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में एक कैविएट दायर की और मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की मांग की। यह कैविएट किसी पक्ष द्वारा उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि उसे सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। राजनेताओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और जमीयत उलमा-ए-हिंद सहित 10 से अधिक याचिकाएं शीर्ष अदालत में नए अधिनियमित कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई थीं।

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