Sambhal dispute: संभल विवाद मामले में अब इस तिथि को होगी सुनवाई, जानिये अब तक क्या हुआ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही अंतरिम आदेश दिया था। कोर्ट ने सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किए गए सर्वे आदेश की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

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Sambhal dispute: संभल की शाही जामा मस्जिद(Shahi Jama Masjid) के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) में 8 अप्रैल को सुनवाई नहीं हुई(Hearing not held)। पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता एस एफ ए नकवी ने कोर्ट को बताया कि 8 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी संख्या 1 से 8 की तरफ से काउन्टर शपथ पत्र दाखिल किया गया है। जिसका वह जवाब दाखिल करेंगे।

28 अप्रैल की तारीख नियत
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट ने पूर्व पारित अंतरिम आदेश को बढ़ाते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख नियत कर दिया। मामला मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दाखिल की गई याचिका से जुड़ा हुआ है। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद के प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है। यह याचिका उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें मस्जिद के परिसर में सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था। मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह सर्वे उनके धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है और इसे रोकने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही अंतरिम आदेश दिया था। कोर्ट ने सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किए गए सर्वे आदेश की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इस आदेश से मस्जिद की प्रबंधन समिति को राहत मिली थी और सर्वे के काम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर में रंगाई-पुताई का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के रखरखाव के लिए यह कार्य जरूरी है।

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