देश में चल रही सभी विदेशी इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए तय नियमों का पालन करने की समय सीमा पास आने के साथ ही इस मामले में फेसबुक का बड़ा बयान सामने आया है। कंपनी ने इस मामले में सरकार से टकराव का रास्ता न अपनाते हुए नियमों के पालन करने पर सहमति जताई है।
कंपनी ने कहा है कि वह आइटी नियमों के प्रावधानों का पालन करेगी। हालांकि उसने कहा है कि कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत जारी है। उन मुद्दों पर सहमति बनने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
फेसबुक ने कही ये बात
फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा उद्देश्य आइटी नियमों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा जारी रखना है, जिनके लिए सरकार के साथ बात करने की जरुरत है।
Facebook remains committed to people’s ability to freely and safely express themselves on our platform: Facebook spokesperson
— ANI (@ANI) May 25, 2021
26 मई को समाप्त हो रही है निर्धारित समय सीमा
बता दें कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को फरवरी में कुछ नियमो का पालन करने का निर्देश दिया था। इसके लिए कंपनियों को तीन महीने का समय दिया गया था। इसकी समय सीमा 26 मई निर्धारित की गई है। इन कंपनियों ने अभी तक केंद्र के नियमों का पालन नहीं करना नहीं शुरू किया है। इस कारण देश में इनकी सेवाएं बंद किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा था।
ये भी पढ़ेंः ब्लैक फंगस पर महाराष्ट्र सरकार की बड़ी घोषणा!
आइटी के नियम
- केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्रायल की ओर से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए तीन महीने में ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर की तैनाती की जिम्मेदारी दी गई थी।
- इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में रहने की शर्त रखी गई थी। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस, अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और उनका नाम व संपर्क पता भारत का होना चाहिए।
- 15 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करने की व्यवस्था, आपत्तिजनक पोस्ट की निगरानी जैसी सामान्य व्यवस्था नए नियमों में शामिल हैं।
- नए नियमों के अनुसार इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार के निर्देश या कानूनी आदेश के बाद 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा।
- यूजर्स या पीड़ितों से शिकायतों प्राप्त करने या उन्हें सुलझाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा।