Maharashtra Cabinet: हिरासत में कैदी की मौत हुई तो सरकार देगी मुआवजा, जानिए राज्य कैबिनेट का क्या है अहम फैसला?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार (15 मार्च) को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) कैबिनेट (Cabinet) की एक महत्वपूर्ण बैठक (Meeting) मंगलवार (15 मार्च) को मुंबई में हुई। इस बैठक में सात महत्वपूर्ण निर्णय (Seven Important Decisions) लिए गए, जो मुख्य रूप से गृह, राजस्व, शहरी विकास, विधि एवं न्याय विभाग को प्रभावित करेंगे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Deputy Chief Minister Eknath Shinde) के अधीन शहरी विकास विभाग के अंतर्गत अधिकतम तीन निर्णय लिए गए हैं। अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के नियमों में बदलाव को मंजूरी देने से लेकर लातूर स्थित पूरणमल लाहोटी सरकारी तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार हिरासत में कैदी की मृत्यु होने पर मुआवजा देने की नीति को मंजूरी दी गई।

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राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सात महत्वपूर्ण निर्णय
1. विधि एवं न्याय विभाग
चिखलोली-अंबरनाथ (ठाणे जिला) में एक सिविल कोर्ट जूनियर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय की स्थापना की जाएगी और तदनुसार पदों को मंजूरी दे दी गई है।

2. गृह विभाग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार हिरासत में कैदी की मृत्यु के मामले में मुआवजा प्रदान करने की नीति को मंजूरी।

3. शहरी विकास विभाग
नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरों में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के नियमों में बदलाव को मंजूरी।

4. शहरी विकास विभाग
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन। बैठक में नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगर क्षेत्रों में संपत्ति कर दंड को आंशिक रूप से माफ करने और कर संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए अभय योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया।

5. शहरी विकास विभाग
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन, जिसके तहत नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर के महापौरों को बहुमत से हटाने के प्रावधानों को मंजूरी दी गई।

6. राजस्व एवं वन विभाग
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30(3), 72 और 80 में भूमि अधिग्रहण मुआवजे के विलंबित भुगतान पर लगाए जाने वाले ब्याज दरों के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय

7. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
लातूर के पूरणमल लाहोटी सरकारी तकनीकी कॉलेज में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

देखें यह वीडियो – 

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