कोरोना संसर्ग रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों के बाद मुंबई मनपा ने ‘ब्रेक द चेन’ के अंतर्गत नए दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसमें शहर के लोगों को कुछ छूट दी गई हैं। जिसका लाभ सीधे रूप से दुकानदार और ग्राहकों को होगा। इसमें अत्यावश्यक दुकानों के भी राहत मिली है जिसमें दूध, फल, सब्जी, ग्रेन आदि का समावेश है। जबकि, साधारण दुकानों के लिए दिन बांट दिया गया है। वह दुकानें तय दिन में और तय समय में खुलेंगी।
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अत्यावश्यक दुकानें सबेरे 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक (सभी दिन)
सामान्य दुकानें सबेरे 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक (निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार)
- पहले सप्ताह में सड़क के दाहिनी ओर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी।
- इसके दूसरे सप्ताह में सड़क के बाएं ओर की दुकाने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी
- शनिवार और रविवार को यह दुकानें बंद रहेंगी
- ई कॉमर्स के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के साथ सामान्य वस्तुओं के वितरण को इजाजत
- राज्य सरकार द्वारा जब तक आपत्ति व्यवस्थापन कानून के अंतर्गत ब्रेक द चेन लागू रहता है तब तक यह नियमावली लागू रहेगी।
- मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य कोरोना संसर्ग बचाव उपाय योजनाओं का पालन अनिवार्य