अभिनेत्री जूही चावला 5जी नेटवर्किंग के खिलाफ याचिका दायर कर बुरी तरह फंस गई हैं। उन्हें इस मामले में लेने के देने पड़ गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए जूही को जोर का झटका दिया है। न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया है।
20 लाख का जुर्माना
बता दें कि जूही ने याचिका में दावा किया था कि 5जी वायरलेस तकनीक योजनाओं से इंसानों, पशु-पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा है। न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जूही चावला ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। न्यायालय का कहना है कि ऐसा जान पड़ता है कि यह याचिका मात्र पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की गई है।
BREAKING: Delhi High Court dismisses Juhi Chawla's civil suit against 5G Roll out as "defective and not maintainable".
"Vexatious allegations made", Court says.#JuhiChawla @iam_juhi pic.twitter.com/iTShLDt9zh
— Live Law (@LiveLawIndia) June 4, 2021
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न्यायालय ने की ये टिप्पणी
बता दें कि जूही चावला ने सुनवाई का एक लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उनकी याचिका पर फैसला देते हुए न्यायायल ने कहा कि इस याचिका में कुछ ही जानकारी सही है, बाकी केवल अनुमान लगाए गए हैं और संदेह जाहिर किया गया है। न्यायालय ने अभिनेत्री से कहा है कि वे इस मामले में नियमों के साथ जो न्यायालय की फीस बनती है, वो भी जमा करें। इससे पहले 2 जून को मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने जूही से ये पूछा था कि आप इस मामले में सरकार के पास जाने की बजाय न्यायालय में क्यों आईं?