पूरे देश के साथ ही महाराष्ट्र के पुणे में भी कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक काबू में है, हालांकि सरकार अब डेल्टा प्लस वैरिएंट के खतरे को लेकर चेतावनी दे रही है। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना के नए नियमों की घोषणा की है। पुणे शहर में कोरोना मरीजों की संख्या फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन बढ़ती भीड़, बदलते मौसम और नए वायरस के खतरे को देखते हुए यहां भी नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
बता दें कि शहर में कोरोना का संक्रमण कम होते देख प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही थी। पुणे के निवासियों को उम्मीद थी कि इस सप्ताह भी प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। लेकिन शहर में कोरोना संक्रमण में फिर से वृद्धि होते देख 28 जून से फिर से प्रतिबंघ बढ़ा दिए गए हैं।
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ये हैं नए नियम
- उद्यान व मैदान शाम 5 से 9 बजे तक खुले रहेंगे।
- निजी कार्यालयों में क्षमता से 50 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति की मंजूरी।
- मॉल, सिनेमाघर, थिएटर पूरी तरह बंद।
- रेस्तरां, बार, फूड शॉप्स सोमवार से शुक्रवार तक शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।
- पार्सल सेवा रात 11 बजे तक जारी रहेगी।
- लोकल ट्रेन में केवल मेडिकल, इमरजेंसी और सरकारी कर्मचारियों व महिलाओं को यात्रा की मंजूरी।
- केवल 50 लोगों की उपस्थिति में सभी प्रकार के आयोजनों की मंजूरी
- सभी धार्मिक स्थल नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद।
- अंतिम संस्कार और अन्य अनुष्ठान में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
- कृषि की दुकानें, कृषि उत्पादों की बिक्री शाम चार बजे तक जारी रहेगी।
- शाम 5 बजे तक धारा 144, उसके बाद कर्फ्यू लागू।
- पीएमपीएमएल की बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी।
- शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।