जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से कराए गए दो बम विस्फोट के बाद इस तरह की कार्रवाई को रोकने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह के नए खतरों से निपटने के प्रबंध शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन पर बैन लगा दिया है। यहां तक कि इसे उड़ाने या बिक्री ही नहीं, घर में रखे जाने पर भी रोक लगा दी गई है। जिन लोगों के पास ड्रोन पहले से ही हैं, उन्हें पास के पुलिस थाने में जमा करने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले राजौरी और कठुआ में ड्रोन पर रोक लगा दी गई थी।
बता दें कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से दो विस्फोट कराए गए थे, जिसमें दो जवान घायल हो गए थे। उसके बाद से जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्र में ड्रोन उड़ते देखे जाने से सेना और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इससे निपटने के लिए राजौरी और कठुआ के बाद श्रीनगर प्रशासन ने भी इस तरह का निर्णय लिया है।
डीएम ने जारी किया आदेश
सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीनगर के डीएम मोहम्मद एजाज ने आदेश में कहा है कि श्रीनगर जिले में ड्रोन और इस तरह के अन्य यूएवी के इस्तेमाल, भंडार, बिक्री पर बैन लगाया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि जिनके पास पहले से ही ड्रोन कैमरा या इस तरह के अन्य यूवी हैं, वे स्थानीय पुलिस थाने में जल्द से जल्द जमा करा दें।
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सरकारी विभाग को करना होगा ऐसा
डीएम ने कहा है कि अगर किसी सरकारी काम के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की जरुरत है तो भी विभाग को पहले पुलिस को सूचित करना होगा। आदेश में कहा गया है कि सरकारी विभाग में मैपिंग, सर्वे, कृषि में निगरानी, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन आदि में ड्रोन का इस्तेमाल होता है। उन्हें इसके इस्तेमाल से पहले स्थानीय पुलिस थाने में सूचना देनी होगी। इन नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।