सरकार ने ब्रेक द चेन के अंतर्गत नए दिशा निर्देश जारी किये हैं। इसके अंतर्गत 11 जिलों में पूर्ववत् प्रतिबंध लागू रहेंगें। इसमें निन्मलिखित जिलों का समावेश है।
- पालघर
- कोल्हापुर
- सांगली
- सातारा
- पुणे
- रत्नागिरी
- सिंधुदुर्ग
- सोलापुर
- अहमदनगर
- बीड
- रायगड
इन जिलों में जून में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रतिबंध जारी रहेंगे
⇒ सिंधुदुर्ग, सातारा, अहमदनगर में प्रतिबंधों को लेकर स्थानीय डिजास्टर मैनेजमेंट लेगा निर्णय
⇒ मुंबई, मुंबई उपनगर और ठाणे जिले को लेकर स्थानीय डिजास्टर मैनेजमेंट लेगा निर्णय
इसे मराठी में पढ़ें – राज्यात ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध झाले शिथिल! असे आहेत नवीन नियम
शेष 22 जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई है…
- सभी दुकानें (शॉपिंग मॉल भी) सप्ताह में रात 8 बजे तक खुली रहेंगी, शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी और रविवार को बंद
- बगीचे, खेल के मैदान खुले रहेंगे
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे, आवाजाही में भीड़ न हो इसका रखना होगा ध्यान
- वर्क फ्रॉम होम देनेवाले कार्यालय चलते रहेंगे
- कृषि कार्य, सिविल वर्क, औद्योगिक कार्य, ट्रांसपोर्टर्स नियमित कार्य करेंगे
- जिम, योगा सेंटर, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बगैर एयर कंडिशनर के 50 प्रतिशत क्षमता से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, शनिवार को दोपहर 3 बजे और रविवार बंद रहेंगे
- सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर और मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे
- धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
- स्कूल कॉलेजों के लिए शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षण विभाग के आदेश लागू होंगे
- सभी रेस्टारेंट 50 प्रतिशत क्षमता से 4 बजे तक खुले रहेंगे, पार्सल नियमित चलेंगे
- लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रात 9 बजे से सबेरे 5 बजे तक रहेगा
- जन्मदिन, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, चुनाव, चुनाव प्रचार, रैली, प्रदर्शन भीड़ न हो इसका पालन करते हुए जारी रहेंगे
- कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है
मुंबई की जीवन रेखा मानी जानेवाली लोकल ट्रेन में अब भी जन सामान्य का प्रवेश प्रतिबंधित है। हालांकि, न्यायालय के आदेश के बाद इसमें अधिवक्ता और न्यायालय कर्मियों को प्रवेश दिया जाएगा परंतु, सामान्य लोगों के लिए अब भी प्रवेश निषिद्ध ही है। जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन ली है उनके लिए लोकल ट्रेन में प्रवेश क्यों नहीं उच्च न्यायालय के इस प्रश्न का उत्तर अब 5 अगस्त को राज्य सरकार को देना है।
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