केंद्र की मोदी सरकार ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। इस बारे में एक अधिसूचना जारी की गई है। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद, बिक्र और मैन्युफैक्चरिंग पर बैन लगा दिया गया है।
50 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग भी बैन
केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के साथ ही पॉलीथीन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दी है। मोटाई संबंधी नियम 30 सितंबर से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। फिलहाल देश में 50 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन है।
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इन पर लगेगा बैन
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज वाली प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, झंडे और कैंडी की प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन यानी थर्मोकॉल पर रोक लगाई जाएगी। इसके आलावा प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, चम्मच, चाकू, ट्रे, गिलास, मिठाई बॉक्स, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम पीवीसी बैनर शामिल हैं। इन सब पर बैन लगाया जाएगा।
प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत
यह देश में प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा स्रोत है। सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कचरे के निपटारे के लिए वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर जागरुकता भी फैलाई जाएगी।