महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 18 अगस्त को भी ईडी के समक्ष नहीं पेश हुए। उनके वकील इंद्रपाल सिंह ने कहा कि हमने ईडी को सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई होने का इंतजार करने के लिए कहा है। हमने अपने पत्र में ईडी से कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद अनिल देशमुख ईडी के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने कहा कि हम जांच में ईडी का पूरा सहयोग कर रहे हैं।
ईडी का पांचवां समन
इससे पहले ये जानकारी मिल गई थी कि देशमुख पांचवीं बार भी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष नहीं पेश होंगे। देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ईडी कार्यालय में उनका पक्ष रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से देशमुख की राहत देने की मांग करने वाली याचिका खारिज होने के बाद ईडी ने उन्हें एक बार फिर समन भेजकर 18 अगस्त को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा था। यह पांचवां समन था, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था।
लटकी गिरफ्तारी की तलवार
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की गिरफ्तारी से राहत की मांग करते हुए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। लेकिन न्यायालय ने देशमुख की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही देशमुख की गिरफ्तारी से बचने की सभी कोशिश खत्म हो गई है।
ईडी ने भेजा पांचवां समन
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 17 अगस्त को देशमुख को पांचवां समन जारी कर 18 अगस्त को उन्हें ईडी कार्यालय में मौजूद रहने को कहा है। लेकिन देशमुख ने एक बार फिर ईडी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। हालांकि वे वर्तमान में कहां हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
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वादे से मुकरे देशमुख
देशमुख ने एक महीने पहले एक वीडियो जारी कर कहा था, ”सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मैं ईडी के कार्यालय में पेश होऊंगा।” न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद क्या देशमुख ईडी के समक्ष पेश होंगे? क्या वे अपनी बात रखेंगे? इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वे खुद ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। उनके वकील उनका पक्ष रखेंगे।
यह है मामला
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस को 100 करोड़ रुपये वसूलने का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने देशमुख पर सीबीआई को केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के बाद, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है और देशमुख के निजी सहयोगियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया है। इस बीच अनिल देशमुख को कई बार तलब किया गया। लेकिन, देशमुख पूछताछ के लिए ईडी के कार्यालय में पेश नहीं हुए। इस बीच, ईडी द्वारा तीसरा समन भेजे जाने के बाद देशमुख ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।