पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरुर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के केस में बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राऊन एवेन्यू न्यायालय ने 18 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के आरोपों को खारिज करते हुए शशि थरुर को निर्दोष करार दिया। पुलिस ने थरुर को इस मामले में आरोपी बनाया था। न्यायालय के इस फैसले के बाद अब सवला उठ रहा है कि आखिर सुनंदा पुष्कर की हत्या किसने की?
18 अगस्त को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सुनंदा पुष्कर की हत्या के आरोपों से उनके पति शशि थरुर को बरी कर दिया। इस मामले में राहत मिलने के बाद थरुर ने दिल्ली के न्यायालय को शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7.5 साल से वे इस टार्चर और दर्द से गुजर रहे थे। अब उन्हें राहत मिल गई है।
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इन धाराओं के तहत हुआ था मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने शशि थरुर को आईपीसी के धारा-498-ए यानी पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार और धारा-306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया था। आरोपी साबित होने पर थरुर को मामले में 3 से 10 साल की सजा हो सकती थी।
महत्वपूर्ण घटनाक्रम
- सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल में मृत पाई गई थीं।
- दिल्ली पुलिस ने मामले में उनके पति शशि थरुर पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
- पुलिस ने बताया था कि शशि थरुर के साथ तनावपूर्ण संबंध के कारण सुनंदा मानसिक रुप से परेशान थीं।
- मौत से पहले शशि थरुर के साथ उनकी हाथापाई हुई थी, जिसके निशान उनके शरीर पर मौजूद थे।
- सुनंदा पुष्कर ने मौत ने कुछ दिन पहले शशि थरुर पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध होने का आरोप लगाया था।