जान लें, 1 सितंबर से बदल जाएंगे लेनदेन के ये नियम!

1 सिंतबर से आधार-पीएफ, जीएसटी,एलपीजी, चेक क्लीयरेंस समेत और भी कई नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। इस बदलाव का असर हमारी जेब पर पड़ सकता है।

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1 सितंबर से हमारे दिनचर्या से जुड़े कई नियमो में परविर्तन होने जा रहा है। इनके बारे में हम सभी को जानना जरुरी है, वर्ना हमें दिक्कत हो सकती है। आधार-पीएफ, जीएसटी,एलपीजी, चेक क्लीयरेंस समेत और भी कई नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। इस बदलाव का असर हमारी जेब पर पड़ सकता है।

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आधार कार्ड-पीएफ लिंक

  • इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ सेक्शन 142, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव करने जा रही है।
  • अब आधार कार्ड और पीएफ खाते को लिंक करना जरुरी हो जाएगा।
  • अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 सिंतबर से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

एलपीजी कीमत

  • कंपनियां 1 सितंबर से एलपीजी की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं।
  • जुलाई में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 और अगस्त में 25 रुपए की वृद्धि की थी।
  • इस वर्ष अब तक एलपीजी की कीमत में 165 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है।

जीएसटी आर-1

  • माल और सेवा कर यानी जीएसटी के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के अनुसार नियम-59(6) एक सितंबर 2021 से अमल में आ जाएगा।
  • यह नियम जीएसटीआर-2 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है।
  • इसके अनुसर अगर किसी पंजीकृत व्यापारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3 बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल और सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फार्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
  • ऐसे व्यापारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं, अगर उन्होंने पिछली कर अवधि में फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने पर भी रोक रहेगी।

एक्सिस बैंक चेक क्लीयरेंस

  • आरबीआई ने वर्ष 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पॉजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था।
  • यह 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। बैंक की ओर से इस बारे में एसएमएस के जरिए जानकारी दी जा रही है।पॉजिटिव पे सिस्टम
  • पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है, जो चेक के जरिए धोखाधड़ी पर लगाम लगाएगा।
  • चेक जारी करने वाले व्यक्ति को पूरी जानकारी बैंक को फिर से देनी होगी।
  • इसके साथ ही बैंक की ओर से इसका एक बार फिर से क्रॉस चेकिं की जाएगी।

कई बैंकों ने पहले ही इस सिस्टम को लागू कर दिया है।

एसबीआई आधार पैन लिंक

  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 31 अगस्त तक आधार कार्ड को अपने कार्ड से लिंक करने लें।
  • अगर आप ऐसा नहीं करते है तो वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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