सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा में इमारत निर्माण के नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ा निर्णय सामने आया है। जिससे, अब चालीस मंजिला दो इमारतों का तोड़ा जाना निश्चित हो गया है। इस प्रकरण में खरीदारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है।
इस प्रकरण की सुनवाई न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड और एमआर शाह कर रहे था। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि,
उच्च न्यायालय द्वारा एपेक्स और सेयान (टी-16 और टी-17) को तोड़ने के लिए दिये गए आदेश में आवश्यकता नहीं है कि हस्तक्षेप करके अन्य आदेश दिया जाए।
तीन महीने में तोड़ें
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तीन महीने में सुपरटेक स्वखर्च पर चालीस मजली दोनों इमारतों की तोड़क कार्रवाई करे। इस कार्रवाई का निरीक्षण नोएडा प्रशासन के अधीन किया जाएगा, इसके अलावा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टट्यूट द्वारा सुरक्षित तोड़क कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए।
खरीदारों के लिए राहत
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि, सुपरटेक दो महीनों के भीतर एपेक्स और सेयान के प्लैटों के सभी खरीदारों को उनका निवेश किया गया धन वापस करे। इस राशि में 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी दिया जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने दो करोड़ रुपए की राशि रेजिडेंट वेलफेयर असोशिएशन को देने का आदेश भी दिया है।