महाराष्ट्रः ओबीसी सीटों पर चुनाव की घोषणा! आरक्षण नहीं, फिर भी मुकाबला ओबीसी बनाम ओबीसी?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि इस तरह के अधिकार उसके पास नहीं हैं।

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महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने आखिरकार 5 जिलों धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम और नागपुर में 35 प्रतिशत ओबीसी सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे। भले ही इन चुनावों को ओबीसी आरक्षण के बिना घोषित किया गया हो, लेकिन सभी  पार्टियां इन सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर इस चुनाव  को ओबीसी बनाम ओबीसी लड़ सकती हैं।

दरअस्ल सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि इस तरह के अधिकार उसके पास नहीं हैं। न्यायालय के इस फैसले को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के पांच जिलों में 35 प्रतिशत ओबीसी सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है।

ऐसा करना इसलिए जरुरी
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार इन सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 6 अक्टूबर को होगी। चूंकि ये सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थीं, इसलिए चुनाव उसी तरह लड़ना जरुरी है, वर्ना आने चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। राज्य के पुनर्वसन और राहत मंत्री विजय वड्डेटीवार इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं।

ओबीसी आरक्षण के पक्ष में भाजपा
विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने इस बारे में कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी आरक्षण के लिए इंपेरिकल डेटा जुटाने की कोशिश करने का सुझाव दिया था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अब ओबीसी आरक्षण की समस्या खड़ी हो गई है। दरेकर ने कहा कि भाजपा की भूमिका हमेशा से ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है।

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इस तरह कराए जाएंगे चुनाव
पालघर जिला परिषद और उससे सटी पंचायत समिति के उपचुनाव के लिए 15 सितंबर से 20 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 21 सितंबर 2021 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अगले चरण में धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम और नागपुर की जिला परिषदों और पंचायत समिति के उपचुनाव होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पांच जिला परिषदों और पंचायत समितियों के उपचुनाव जांच के बाद स्थगित कर दिए गए थे। अब वैध उम्मीदवारों की सूची 21 सितंबर 2021 को पालघर सहित सभी स्थानों पर जाहिर की जाएगी। नामांकन पत्रों के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील न होने की स्थिति में नामांकन पत्र 27 सितंबर 2021 तक वापस लिए जा सकते हैं। अपील वाले स्थान पर नामांकन पत्र 29 सितंबर 2021 तक वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 5 अक्टूबर 2021 को होगा और मतगणना 6 अक्टूबर 2021 को होगी। जिला परिषद की 85 और पंचायत समिति की 144 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने यह जानकारी देते हुए प्रशासन से कोरोना रोकने के सभी उपाय करने का आग्रह किया है।

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