घोटाले में शामिल पंजाब और महाराष्ट्र (पीएमसी), कपोल तथा मराठा सहकारी बैंक सहित देश भर के कुल 21 बैंकों के जमाकर्ताओं को राहत मिली है। वे अपने बैंक खाते से 5 लाख रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा कि जमाकर्ता दिसंबर के अंत से अपनी राशि प्राप्त कर सकेंगे।
जमा बीमा निगम ने एक प्रेस विज्ञप्ति में 21 बैंकों की सूची जारी की। विज्ञप्ति के अनुसार इन बैंकों के जमाकर्ता अब 29 दिसंबर से सभी प्रकार के खातों में जमा की गई कुल राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि ब्याज सहित प्राप्त कर सकेंगे।
पात्र खाताधारकों की पहचान करने का निर्देश
डीआईसीजीसी ने संबंधित बैंकों को अगले 45 दिनों के भीतर राशि प्राप्त करने के लिए पात्र खाताधारकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। बैंकों को सभी पात्र खाताधारकों के दावों का सत्यापन और किसी भी शिकायत के निवारण का काम 29 नवंबर, 2021 से पहले पूरा करना है। इसके बाद 30 दिनों में 29 दिसंबर तक जमाकर्ताओं को बैंकों द्वारा अधिकतम 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
संशोधित कानून में प्रवाधान
अगस्त में, संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। संशोधित कानून के तहत यदि आरबीआई वित्तीय संकट में फंसे किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाता है, तो वह अपने जमाकर्ताओं को प्रतिबंध लागू होने के 90 दिनों के भीतर सभी शाखाओं में जमा की गई कुल राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए तक चुकाने की अनुमति देगा।
महाराष्ट्र में 11 बैंक
जमा बीमा कवर के लिए पात्र 21 बैंकों की सूची में महाराष्ट्र के 11 बैंक शामिल हैं। 5 पंजाब और महाराष्ट्र (पीएमसी) सहकारी बैंक, 5 रुपी सहकारी बैंक, 5 सिटी सहकारी बैंक, 5 कपोल सहकारी बैंक, 5 मराठा सहकारी बैंक, 5 लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक, 5 पद्म श्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल सहकारी बैंक, 5 श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे 5 मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, 5 सरजेरवादा नाइक शिराला को-ऑपरेटिव बैंक, 5 इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंकों के छोटे जमाकर्ता अपने खातों में 5 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकेंगे।