महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम 1949 के संशोधन अध्यादेश पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह अध्यादेश 30 सितंबर को जारी किया गया था। इसलिए राज्य में आगामी नगरपालिका चुनाव तीन सदस्यीय वार्ड संरचना के अनुसार होंगे।
अध्यादेश को राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। इसमें तीन सदस्यीय वार्ड संरचना में संशोधन शामिल है। हालांकि कांग्रेस ने मांग की थी कि एक सदस्यीय वार्ड चुनाव होना चाहिए। उसके बाद 2019 के संशोधन अधिनियम के तहत नगरपालिका चुनाव के लिए एक सदस्यीय वार्ड का गठन किया गया।
बेकार जाएगी मेहनत
वर्तमान में नगरपालिका प्रशासन एक सदस्यीय वार्ड संरचना का मसौदा तैयार कर रहा है। राज्य चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार नगरपालिकाओं ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब जब रिफॉर्म्स एक्ट लागू हो गया है तो नगरपालिका प्रशासन की तैयारियां व्यर्थ जाती दिख रही हैं। अब फिर से नगरपालिका प्रशासन को तीन सदस्यीय वार्ड प्रणाली का मसौदा तैयार करना होगा। फडणवीस सरकार के दौरान 2017 में नपा के चुनाव 4 सदस्यीय वार्ड संरचना के अनुसार हुए थे।
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18 मनपा में चुनाव
निकट भविष्य में राज्य में प्रदेश की18 महानगरपालिका के चुनाव होने हैं। वार्डों के गठन को लेकर गठबंधन सरकार के घटक दलों में काफी मतभेद हैं। लेकिन अब तीन सदस्यीय वार्ड संरचना को मंजूरी दे दी गई है। यह अध्यादेश 7 दिसंबर से शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में पारित हो जाएगा।