लखीमपुर खीरी प्रकरण में पुलिस ने आरोपी आशीष मिश्रा को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया था। जहां सुनवाई करते हुए उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस प्रकरण में एसआईटी ने आरोपी की 14 दिन की हिरासत मांगी थी।
इसलिए चाहिए आशीष मिश्रा की रिमांड
न्यायालय में एसआईटी के वकील ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। जिसके बचाव पक्ष के वकील में विरोध किया। पुलिस का कहना था कि, आशीष मिश्रा से मात्र 12 घंटे ही पूछताछ हो पाई है, इसलिए उसे 14 दिनों की हिरासत चाहिए, जबकि आशीष मिश्रा के वकील ने न्यायालय को बताया कि पुलिस के पास आशीष से पूछने के लिए मात्र 40 प्रश्न ही थे। जिसके उत्तर दिये जा चुके हैं। यदि इससे अधिक कोई पूछताछ करनी है तो जेल जाकर कर सकते हैं।
क्या है लखीमपुर खीरी घटना?
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे कुछ किसान यूनियन के सदस्य भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी की चपेट में आ गए थे। इस घटना में चार किसानों यूनियन के सदस्यों की मौत हो गई थी, इस घटना के बाद हिंसक किसान यूनियन ने दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डाला। इस घटना में एक पत्रकार की भी मौत हो गई है।