आर्यन खान की जमानत याचिका का निर्णय न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया है। इसमें आर्यन के साथ दो और आरोपी भी हैं। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटील इस प्रकरण में निर्णय 20 अक्टूबर को सुना सकते हैं।
बॉलीवुड के किंग खान की बादशाहत इन दिनों लड़खड़ा गई है। उनका बेटा आर्टन खान 3 अक्टूबर को कार्डिलिया क्रूज पर रेव पार्टी के प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था। तभी से वह एनसीबी की हिरासत में था, बाद में उसे न्यायालयीन हिरासत में भेजा गया है।
बुधवार 14 अक्टूबर को जमानत याचिका पर हुई सुनवाई में आर्यन खान की ओर से सतीश मानेशिंदे वकील हैं, जबकि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अद्वैत सेठना और एएम चिमालकर पैरवी कर रहे हैं। यह प्रकरण विशेष न्यायाधीश वीवी पाटील के न्यायालय में चल रहा है।
बैरक बदलेगा
मुंबई के आर्थर रोड जेल में आर्यन खान समेत छह पुरुष आरोपियों को रखा गया है, जबकि 2 महिला आरोपियों को भायखला जेल में रखा गया है। अब आर्यन खान के कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार आइसोलेशन सेल में रखने की अवधि पूरी हो गई है। इसके बाद अब आर्यन को आगे की हिरासत सामान्य कैदियों के साथ बैरक में बितानी होगी।
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