मुंबई सत्र न्यायालय ने आर्यन खान की जमानत पर निर्णय दे दिया है। सत्र न्यायालय ने आर्यन और उसके दो साथियों की जमानत याचिका को ठुकरा दिया है। अब आर्यन खान के समक्ष जमानत के लिए उच्च न्यायालय का पर्याय बचा है।
आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई सत्र न्यायालय में चल रही थी। इस प्रकरण में न्यायाधीश ने सुनवाई को अगली तारीख 20 अक्टूबर के लिए समय दिया था। जिसमें बुधवार को सुनवाई हुई और दोपहर 2.45 बजे इस पर निर्णय सुनाया गया। आर्यन खान फिल्म अभिनेता शाहरूख खान के बेटे हैं। शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग खान या बादशाह खान भी कहा जाता है। शाहरुख खान का बेटा पिछले 13 दिनों से जेल में बंद है। उस पर ड्रग्स के सेवन और ड्रग्स वितरण में सम्मिलित होने का आरोप है। हालांकि, आर्यन खान के पास से एनसीबी को कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। परंतु, उसका नाम ड्रग्स विक्रेताओं के साथ शामिल होने के कारण उसे एनडीपीएस एक्ट 29 के तहत आरोपी बनाया गया है।
ऐसे क्रूज से धरे गए आर्यन
- आर्यन खान को 3 अक्टूबर की रात कार्डिलिया क्रूज से पकड़ा गया
- नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मारा था छापा
- एनसीबी को मिली थी ड्रग पार्टी की गुप्त सूचना
- मुंबई से गोवा के लिए निकली थी कार्डिलिया क्रूज
- क्रूज पर रेव पार्टी के लिया लाई गई थी ड्रग्स
- इस प्रकरण में आर्यन खान के साथ दो और लोग हुए थे गिरफ्तार
- इसके बाद गिरफ्तार लोगों की संख्या 8 हुई
- इस प्रकरण में एनसीबी ने ड्रग पेडलर और सप्लायर को किया गिरफ्तार
एनसीबी ने किया जमानत का विरोध
- आर्यन खान का पक्ष सतीश मानेशिदें रख रहे थे
- आर्यन खान के साथ ही मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चंट की जमानत याचिका भी थी
- एनसीबी की ओर से एएसजी अनिल सिंह पैरवी कर रहे थे
- एनसीबी आर्यन खान की भूमिका की ड्रग सप्लायर के रूप में भी जांच कर रही है
- इसके लिए एजेंसी ने अतिरिक्त हिरासत दिये जाने की भी मांग की थी
- निचली अदालत ने एनसीबी की अतिरिक्त हिरासत याचिका को ठुकराया
- निचली अदालत ने जमानत याचिका भी अस्वीकार करते हुए नियमित सत्र न्यायालय जाने को कहा