जेल या ‘मन्नत’ में मनेगी आर्यन खान की दिवाली? बॉम्बे उच्च न्यायालय करेगा फैसला

अगर 26 अक्टूबर की सुनवाई में आर्यन की जमानत अर्जी खारिज होती है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी होगी। इसके साथ ही एनडीपीएस कोर्ट की तरह हाईकोर्ट भी 15 नवंबर तक उसकी जमानत पर रोक लगा सकता है।

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ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए जाने के आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। इस हाई प्रोफाइल क्रूज रेव पार्टी  मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को बॉम्बे उच्च न्यायालय में होगी। आर्यन की जमानत अर्जी को मुंबई सत्र न्यायालय ने 20 अक्टूबर को खारिज कर दिया था और उसे 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद शाहरुख खान और आर्यन खान के वकील उसे जल्द से जल्द जमानत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, अगर न्यायालय अगले तीन दिनों यानी 29 अक्टूबर तक जमानत अर्जी पर फैसला नहीं सुनाता है तो आर्यन को 15 नवंबर तक जेल में रहना पड़ सकता है।

अगर अगले तीन दिनों में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर फैसला नहीं सुनाया गया तो उसे इस साल की दिवाली जेल में मनानी पड़ेगी। एनडीपीएस न्यायालय ने 20 अक्टूबर को आर्यन की जमानत खारिज कर दी थी, उसी दिन उसके वकील ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है।

..तो 15 नवंबर तक जेल में रहना होगा
 29 अक्टूबर तक न्यायालय का कामकाज जारी रहेगा। लेकिन 30 और 31 अक्टूबर को न्यायालय बंद रहेगा, क्योंकि शनिवार और रविवार है। इसके साथ ही 1 नवंबर से 15 नवंबर तक दीवाली की छुट्टी के दौरान न्यायालय में जज मौजूद नहीं रहेंगे। इसलिए अगर 26 अक्टूबर की सुनवाई में या अगले 3 दिनों में आर्यन की जमानत अर्जी का परिणाम घोषित नहीं किया गया तो वह अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने घर नहीं जा सकेगा। उसे 15 नवंबर तक जेल में रहना होगा।

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सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है आर्यन
अगर 26 अक्टूबर की सुनवाई में आर्यन की जमानत अर्जी खारिज होती है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी होगी। इसके साथ ही एनडीपीएस कोर्ट की तरह हाईकोर्ट भी 15 नवंबर तक उसकी जमानत पर रोक लगा सकता है।

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