गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर केंद्र सरकार को सर्वोच्च निर्देश!

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पुर्तगाल सरकार को दिए गए अंडरटेकिंग और उसकी कस्टडी कब से मानी जाए, इन दोनों विषयों पर जवाब दाखिल करे।

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गैंगस्टर अबू सलेम ने मुंबई के टाडा न्यायालय से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सलेम ने याचिका में कहा है कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत ने वहां की सरकार को आश्वासन दिया था कि किसी भी मामले में उसे 25 साल से अधिक सजा नहीं दी जाएगी लेकिन मुंबई के टाडा न्यायालय ने उम्रकैद की सजा दी है। न्यायालय ने सलेम की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पुर्तगाल सरकार को दिए गए अंडरटेकिंग और उसकी कस्टडी कब से मानी जाए, इन दोनों विषयों पर जवाब दाखिल करे।

ऋषि मल्होत्रा ने रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान अबू सलेम की ओर से ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि जब पुर्तगाल से उसका प्रत्यर्पण किया गया था, उस समय भारत ने वहां की सरकार को आश्वासन दिया था कि किसी भी मामले में 25 साल से अधिक सजा नहीं दी जाएगी जबकि मुंबई के टाडा न्यायालय ने उसे उम्रकैद की सजा दी है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

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