शराब की शौकीनों के लिए बुरी खबर, मतदान के लिए ‘इतने’ दिनों तक बंद रहेंगी दुकानें!

उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को कराए जाने हैं। चुनाव आयोग ने इसके मद्दे नजर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

122

उत्तर प्रदेश में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव का मतदान 10 फरवरी को होगा। इसके लिए मेरठ जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। 8 फरवरी की शाम से मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट मेरठ के. बालाजी ने बताया कि प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने चुनाव के दौरान लोक शांति बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मेरठ में जनपद में स्थित समस्त दुकानों, होटलों, रेस्त्रां, क्लबों, शराब बेचने, वितरण करने वाले अन्य स्थानों यथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, एफएल-16, 17 एफएल-6, 7, व 7सी भांग, एमए-2 व एमए-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों पर शराब की बिक्री 8 फरवरी की शाम से मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी।

10 मार्च को होगी मतगणना
उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदान स्थल पर पुर्नमतदान होता है तो मतदान स्थल से 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाली आबकारी की समस्त थोक व फुटकर दुकानें पुर्नमतदान के दिन बंद रहेंगी। मतगणना का कार्य 10 मार्च को किया जाएगा। मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से संबंधित क्षेत्रों लोहिया नगर मंडी और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित शराब की दुकानों, होटलो, रेस्त्रां, क्लबों और शराब बेचने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों में शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.