आतंक के आका अबू बकर को राहत नहीं! जमानत याचिका खारिज, न्यायालय ने की यह टिप्पणी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 सितंबर को छह संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार इनमें से दो संदिग्ध पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे थे।

107

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने देश के कई हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार अबू बकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि आरोपित के खिलाफ अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 14 सितंबर को छह संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार इनमें से दो संदिग्ध पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। इनके निशाने पर दिल्ली समेत कई शहर शामिल थे। स्पेशल सेल के अनुसार इन संदिग्धों को अंडरवर्ल्ड से पैसे मिले थे।

ये संदिग्ध गिरफ्तार
जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें मुंबई निवासी जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, दिल्ली के जामिया नगर का निवासी ओसामा उर्फ सामी, यूपी के रायबरेली का निवासी मूलचंद उर्फ साधु, यूपी के प्रयागराज का निवासी जीशान कमर, बहराइच का निवासी मोहम्मद अबू बकर और लखनऊ का रहने वाला मोहम्मद आमिर जावेद शामिल हैं। स्पेशल सेल के मुताबिक इनमें से ओसामा और जीशान पिछले दिनों पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। इन्हें मस्कट के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया था। इन दोनों संदिग्धों के पास से विस्फोटक और विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं।

कई शहरों से फंडिंग का खुलासा
स्पेशल सेल के मुताबिक इन संदिग्धों को कई शहरों में आतंकी हमले के लिए फंडिंग की जा रही थी और हथियार उपलब्ध कराए जा रहे थे। इनके निशाने पर कई हिंदूवादी नेता थे। इनकी योजना दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों में बम धमाकों को अंजाम देना था।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.