अमेजन की याचिका पर फ्यूचर ग्रुप को सर्वोच्च नोटिस, ये है पूरा मामला!

फ्यूचर समूह के फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड और अमेजॉन के बीच 2019 के निवेश सौदे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने फ्यूचर ग्रुप को नोटिस जारी किया है।

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फ्यूचर ग्रूप के खिलाफ मध्यस्थता पर रोक के खिलाफ अमेजन की याचिका पर फ्यूचर ग्रुप को सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि उच्च न्यायालय इस मामले पर कब सुनवाई कर रहा है। तब सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी गई कि उच्च न्यायालय मार्च के तीसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा। 5 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की ओर से सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के समक्ष एमेजन के साथ चल रही आर्बिट्रेशन की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

यह है मामला
उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ फ्यूचर ग्रुप ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है। जस्टिस अमित बंसल की सिंगल बेंच ने 4 जनवरी को फ्यूचर ग्रुप की याचिका को खारिज कर दी थी। फ्यूचर ग्रुप ने डिवीजन बेंच से कहा कि सिंगल बेंच ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों पर गौर नहीं किया, जिसमें फ्यूचर समूह के फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड और अमेजॉन के बीच 2019 के निवेश सौदे के लिए अपनी मंजूरी पर रोक लगाई थी। फ्यूचर कूपन और फ्यूचर रिटेल ने डिवीजन बेंच से कहा कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को निर्देश दिया जाए कि वो पहले अमेजन की ओर से आर्बिट्रेशन को निरस्त करने की मांग पर विचार करे।

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