दिल्ली उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के भाजपा प्रवक्ता एसजी सूर्या के फेसबुक पेज पर पहुंच से प्रतिबंधित करने के खिलाफ फेसबुक की पैतृक कंपनी मेटा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस वी कामेश्वर राव की बेंच ने 30 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह है मामला
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील मुकेश शर्मा ने कहा कि दिसंबर 2021 में उनके दो फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए दो यू-ट्यूब वीडियो को कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करार दिया गया। उस वीडियो में एक तमिल लेखक के लिट्टे विरोधी भाषण को शेयर किया गया था। उसके बाद सूर्या का फेसबुक पेज एक महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। फेसबुक पेज को प्रतिबंधित करते हए कहा गया कि याचिकाकर्ता का पेज पब्लिश नहीं हो सकता है।
याचिका में यह हैः
याचिका में कहा गया है कि अब सूर्या का फेसबुक पेज प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बारे में जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने मेटा से संपर्क किया और कहा कि उनके फेसबुक पेज को पहले ही एक महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था और उनके पेज की पहुंच रोक दी गई थी। याचिका में गया है कि मेटा ने उनके दो पोस्ट को लिट्टे समर्थक समझने की गलती की। उनके पेज पर रोक लगाने से पहले कोई उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका भी नहीं दिया गया। ऐसा करना संविधान की धारा 14 , 19 और 21 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि मेटा एक सार्वजनिक कार्य करता है और वह वर्चुअल एकाधिकार रखता है। मेटा आईटी एक्ट के रुल्स और दिशानिर्देश के तहत केंद्र सरकार रेगुलेट करती है।