कोरोना से राहत मिलते ही चुनाव आयोग ने दी कई छूट! जानिये, क्या हैं प्रचार के नए नियम

भारत निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा कोविड-19 की स्थित के सम्बंध में दी गयी जानकारी के आधार पर मतदान वाले राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद आयोग ने चुनाव प्रचार में छूट देने का निर्णय लिया।

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भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए चुनाव प्रचार में लगे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को राहत देते हुए सुबह छह से रात दस बजे तक प्रचार करने की छूट दी है। आयोग ने अब पद यात्रा की भी अनुमति दे दी है।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने 12 फरवरी की रात बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा कोविड-19 की स्थित के सम्बंध में दी गयी जानकारी के आधार पर मतदान वाले राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद आयोग ने चुनाव प्रचार में छूट देने का निर्णय लिया।

चुनाव प्रचार में राहत
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने कोविड-19 के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव में ज्यादा भागीदारी देने के लिये कुछ शर्तों के साथ चुनाव प्रचार के प्रावधानों में छूट प्रदान की है।

चुनाव प्रचार के नए नियम
-आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए अब रोक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। सभी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार कोविड प्रोटोकाल और एसडीएमए द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं।

-साथ ही सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी बैठकें और रैलियां निर्धारित खुले स्थान की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा तक,जो भी कम हो, कर सकते हैं।

-इसके अलावा राजनीतिक दल एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत व्यक्तियों की सीमित संख्या के साथ पद यात्रा भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिये जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

-मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य सभी प्रावधान प्रभावी रूप से लागू रहेंगे।

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