नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर शराब बिक्री का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में ठाणे पुलिस बयान दर्ज कर रही है। समीर वानखेड़े पर 28 फरवरी तक कार्रवाई न करने का आदेश उच्च न्यायाल ने दिया है, इसलिए उनका बयान दर्ज करने के बाद भी पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती है।
यह है मामला
समीर वानखेड़े के विरुद्ध नवी मुंबई स्थित सदगुरु होटल एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस फर्जी दस्तावेज के आधार पर लेने की शिकायत के बाद इसका लाइसेंस ठाणे जिलाधिकारी ने रद्द कर दिया था। समीर वानखेड़े पर 18 वर्ष की कम उम्र में ही फर्जी दस्तावेज के आधार पर लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप है। इस मामले की शिकायत ठाणे स्थित कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी।
28 फरवरी तक कार्रवाई पर लगाई है रोक
समीर वानखेड़े ने इस मामले को रद्द किए जाने के लिए 20 फरवरी को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया था लेकिन वानखेड़े पर 28 फरवरी तक कार्रवाई न करने का भी निर्देश दिया था। इसी वजह से इस मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए समीर वानखेड़े 23 फरवरी की सुबह ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और उनका बयान दर्ज किया जा रहा है।