दिंडोशी सेशन कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तथा उनके बेटे नीतेश राणे को दिशा सालियन मौत मामले में 10 मार्च तक कार्रवाई न करने का आदेश पुलिस को दिया है। इस मामले में नारायण राणे व नीतेश राणे शनिवार को मालवणी पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज करवाएंगे।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिशा सालियन की मौत से पहले उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने तथा बाद में उनकी हत्या किए जाने की जानकारी मीडिया को दी थी। इसके बाद दिशा सालियन की मां ने राज्य महिला सुरक्षा आयोग के समक्ष नारायण राणे व नीतेश राणे पर उनकी बेटी की मौत के बाद भी उसे बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी।
…तो आत्महत्या के जिम्मेदार होंगे राणे
दिशा सालियन की मां ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनकी इकलौती बेटी ने प्रोजेक्ट रद्द होने के बाद आत्महत्या की थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म न होने की भी बात सामने आई है लेकिन, नारायण राणे व नीतेश राणे उनकी बेटी को मरने के बाद भी बदनाम कर रहे हैं जिससे उनका जीना मुश्किल हो गया है। इन स्थितियों में अगर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया तो इसके लिए यही लोग जिम्मेदार रहेंगे।
राज्य महिला आयोग का आदेश
इसके बाद राज्य महिला आयोग ने मालवणी पुलिस स्टेशन से सभी रिपोर्ट मंगवाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। मालवणी पुलिस स्टेशन ने इस मामले में मामला दर्ज करके नारायण राणे व नीतेश राणे को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इस पर नारायण राणे ने मालवणी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए और समय देने की मांग करने के साथ ही दिंडोशी सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज दिंडोशी सेशन कोर्ट ने नारायण राणे व नीतेश राणे पर 10 मार्च तक कार्रवाई न करने का आदेश पुलिस को दिया है।
ये है प्रकरण
उल्लेखनीय है कि दिशा सालियन की मौत 8 जून, 2029 को मुंबई के मालवणी इलाके हुई थी। नारायण राणे व नीतेश राणे ने दिशा सालियन की मौत से पहले उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने व उसके बाद उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। साथ ही दिशा सालियन की मौत की जानकारी मिलने पर 14 जून 2020 को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या बांद्रा स्थित उनके आवास पर किए जाने का भी आरोप लगाया था।