दिल्ली का दुश्मन ताहिर जेल में ही रहेगा… न्यायालय के निर्णय से लगी चपत

135

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपित और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दिया है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 08 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने इस मामले में ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपित बनाया है। ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत धारा-3 के तहत आरोपित बनाया है। चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें – प्यारी सूरत, करम थे खोटे… राजस्थान में रंगे हाथों पकड़ी गई वो अधिकारी

ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई। ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग किया। दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.