दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपित और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दिया है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 08 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने इस मामले में ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को आरोपित बनाया है। ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत धारा-3 के तहत आरोपित बनाया है। चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है।
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ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई। ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग किया। दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया।
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