राज्य सभा सांसद नारायण राणे के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतेश राणे को बैंक ने नोटिस भेजा है। यह नोटिस जिला बैंक से लोन पर वाहन खरीदने के बाद ईएमआई नहीं भरने को लेकर भेजा गया है।
मिली जानकारी के मुताबकि नीतेश राणे ने कई वर्ष पहले इनेवा और बोलेरो के लिए जिला बैंक से लोन लिया था। लेकिन अभी तक उसकी रकम बैंक में जमा नहीं कराई गई है। इस वजह से बैंक ने नीतेश राणे के साथ ही लोन के ग्रांटर्स को भी नोटिस जारी किया है।
यह है मामला
बताया जा रहा है कि कर्ज की ईएमआई समय पर नहीं भरने पर कई बार नोटिस भेजने के बावजूद उन्होंने ईएमआई नहीं जमा कराया। इसके बाद जिला बैंक ने संबंधित वाहन मालिक नीतेश राणे और ग्रांटर को बकाए की रकम वूसली का (धारा 101 के तहत ) नोटिस जारी किया है।
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बैंक का आरोप
सिंधुदुर्ग जिला बैंक के अध्यक्ष सतीश सावंत ने 2 दिसंबर को एक पत्रकार परिषद में खुलासा किया है कि बैंक ने जमा किए गए दस्तावेज की जांच-पड़ताल किए बिना ही कर्ज दे दिया। इस मामले में बैंक में गलत पता देकर धोखाधड़ी की गई है।
नाम-पता गलत दिए जाने का शिवसेना का आरोप
शिवसेना विधायक वैभव नाईक ने इस बारे में नीतेश राणे पर कर्ज लेने के लिए दूसरे शख्स के नाम और गलत पता के इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगया है। उनका आरोप है कि वर्तमान में नीतेश राणे द्वारा इस्तेमाल की जा रही ये गाड़ी रत्नागिरी के वलंजू नामक शख्स के नाम पर है। इसके साथ ही लोन के लिए जमा किए गए दस्तावेज में कणकवली के गलत पते का इस्तेमाल किया गया है।
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