दिल्ली उच्च न्यायालय बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान को ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा को चुनौती देनेवाली याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई करेगा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश जारी किया।
साकेत न्यायालय ने इस मामले में आरिज खान को फांसी की सजा का आदेश दिया था। आरिज खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने घटना के 10 साल बाद फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था। उसे भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया था ।
आरिज खान पर कई गंभीर आरोप
आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। उस पर आरोप है कि वह दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था। उसी बिल्डिंग में चार आतंकी मौजूद थे। चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी।
रखे गए थे इतने इनाम
आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है । इस मामले में एक आरोपित शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है। बता दें कि जब ट्रायल कोर्ट किसी को फांसी की सजा मुकर्रर करता है तो उच्च न्यायालय उस पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुहर लगाता है।