आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र! ऐसे उठा पर्दा, दो पास्टर भी चढ़े पुलिस के हत्थे

छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने दो पास्टरों के खिलाफ धारा 295 क, 34 आईपीसी और धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के जशपुर जिले के ग्राम बगिया में 27 मार्च को धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने दो पास्टरों के खिलाफ धारा 295 क, 34 आईपीसी और धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया है। यहां कंवर जाति के कई परिवार के लोग ईसाई पास्टरों के द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

लोग वहां पहुंचे और धर्मांतरण का जमकर किया विरोध
पुलिस के अनुसार 27 मार्च की सुबह कांसाबेल थाना क्षेत्र के रजौटी गांव के भालूटोली बस्ती में बने प्रार्थना भवन में दो लोग, ग्रामीणों के साथ मिलकर ईसाई धर्म के अनुसार प्रार्थना कर रहे थे। इसी दौरान हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे और धर्मांतरण जमकर विरोध किया।

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उप पुलिस अधीक्षक मनीष कुंवर ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। जिनका संबंध पेंटिकोस्टल चर्च से बताया जा रहा है।

आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र
इस मामले में शिकायतकर्ता विश्व हिंदू परिषद के संभाग सह मंत्री राजेश गुप्ता ने बताया कि ग्राम बगिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का गांव है, जहां पर बड़ी संख्या में कंवर आदिवासी रहते हैं, इनमें से अनेक लोग ईसाई समुदाय के प्रार्थना सभा और चंगाई सभा में जाते हैं। 27 मार्च को भी उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने यहां पहुंचकर इसका विरोध किया। राजेश गुप्ता ने आशंका जताई कि कंवर समुदाय के जो लोग प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, तो तय है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। राजेश गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में उनकी विष्णुदेव साय से चर्चा भी हुई है।

जेल भेजे गए आरोपी
मामले में पुलिस ने दो पास्टरों ख्रीस्टोफर केरकेट्टा और ज्योतिप्रकाश टोप्पो को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों आरोपितों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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