कन्हैया हाजिर हों, पहले का प्रपंच पड़ा भारी

133

जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बेगूसराय न्यायालय ने कन्हैया को हाजिर होने का आदेश दिया है। बेगूसराय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र कुमार पांडेय ने बछवाड़ा थाना में 2019 दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को कन्हैया कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा- 188, 171 (एच) एवं बिहार लोक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम की धारा-3 (3) के तहत संज्ञान लेते हुए 18 अप्रैल को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें – #TheKashmirFiles के बाद पंडितों की वापसी, इसलिए घाटी में जुटेंगे कश्मीरी पंडित

90 के दशक में जम्मू कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। इस काल में लगभग 5 लाख हिंदुओं ने पलायन किया और देश के विभिन्न हिस्सों में विस्थापित के रूप में रहने लगे।

उल्लेखनीय है कि बछवाड़ा के तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कमलेश कुमार ने बेगूसराय लोकसभा चुनाव क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में कहा गया है कि 26 अप्रैल 2019 को रूदौली में सार्वजनिक भवन के दीवार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार का एक पोस्टर चिपका हुआ था। जो कि आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है तथा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कन्हैया कुमार को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया है।

Join Our WhatsApp Community

Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.