लॉकडाउन उल्लंघन का मामला है दर्ज? ये खबर आपको आरोप मुक्ति दिलाएगी

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महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू की गई लॉकडाउन की पाबंदियों के उल्लंघन से जुड़े सभी मामले वापस लिये जाएंगे। इस संबंध में बहुत जल्द मंत्री समूह की बैठक में गृह विभाग की ओर से प्रस्ताव लाया जाएगा। मंत्री समूह की मंजूरी मिलने बाद मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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गृहमंत्री पाटिल ने पत्रकारों से कहा कि लॉकडाउन के दौरान छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी 188 के तहत लॉकडाउन की पाबंदियों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना को महामारी घोषित किए जाने के बाद, केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसलिए लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने सख्त नियम लागू किए थे और उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, जैसे ही स्थिति में काफी सुधार हुआ, गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि सभी मौजूदा प्रतिबंध 31 मार्च को हटा दिए जाएंगे, लेकिन फेस मास्क लगाना और दो गज की दूरी के मानदंडों को बनाए रखना पहले की तरह जारी रहेगा।

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