खरगोन में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा में शामिल एक और आरोपित सेजू को पुलिस ने 21 अप्रैल को इंदौर के चंदन नगर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है।
सेजू के खिलाफ मामला दर्ज
खरगोन के प्रभारी एसपी रोहित काशवानी और आईपीएस अंकित जायसवाल ने बताया कि सेजू उर्फ फिरोज निवासी तवड़ी मोहल्ला पान दुकान चलाता है। उपद्रव के दौरान वह अपने मकान की छत पर खड़े होकर पत्थरबाजों को दिशा-निर्देश दे रहा था। उसका वीडियो भी सामने आया था। सेजू के खिलाफ पहले भी केस दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि उपद्रव मामले में अब तक 64 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें 168 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीन के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है।
उच्च न्यायालय ने खारिज की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका
वहीं, प्रदेश में जारी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता का न तो पीड़ित और न पीड़ित से सीधा संबंध है, इसलिए मामला सुनवाई योग्य नहीं है। 21 अप्रैल को चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस पीके कौरव की डिवीजन बेंच ने तर्कों के साथ याचिका निरस्त कर दी। बेंच ने कहा कि अगर किसी पीड़ित के साथ गलत हो रहा है, तो वे खुद सामने आकर न्यायिक प्रक्रिया अपनाएं। न्यायालय में वकील अमिताभ गुप्ता ने याचिका दायर की थी। तर्क था कि सरकार की बुलडोजर कार्रवाई से मौलिक अधिकारों का हनन और लोगों में भय का माहौल होने की बता कही थी।