सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक झटका दिया है। न्यायालय ने मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि इस स्टेज पर हमें दखल देने की जरूरत नहीं लगती। सर्वोच्च न्यायालय ने नवाब मलिक को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा।
बांबे उच्च न्यायालय से नहीं मिली थी राहत
मलिक ने याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से की जा रही जांच के मामले में रिहाई की मांग की थी। दरअस्ल 15 मार्च को बांबे उच्च न्यायालय ने नवाब मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। नवाब मलिक ने याचिका में कहा था कि स्पेशल कोर्ट की ओर से हिरासत में भेजने का आदेश पूरी तरह गैरकानूनी है।
यह है मामला
बता दें कि ईडी ने 23 फरवरी को आतंकी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में दाऊद की बहन हसीना पारकर से जुड़े भूमि सौदे के मामले में मलिक को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।