सर्वोच्च न्यायलय से जमानत रद्द होने के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा ने 24 अप्रैल को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपित को जेल भेज दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपित केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। न्यायालय ने कहा था की पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई है और जमानत देने में जल्दबाजी की गई है। हाई कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करे। साथ ही न्यायालय ने आशीष मिश्रा को सरेंडर करने को कहा था। आशीष मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय से जमानत रद्द होने के बाद सरेंडर के लिए एक सप्ताह की मोहलत मिली थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ ने दी थी जमानत
आशीष मिश्रा की उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद हिंसा में मारे गये किसानों के परिजनों ने न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता की ओर से दी गई याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए आशीष मिश्रा के खिलाफ सबूतों पर गौर नहीं किया गया। 10 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी।