सोमैया पिता-पुत्र को बॉम्बे उच्च न्यायालय से फिर मिली राहत, अब इस तारीख तक गिरफ्तारी पर रोक

एक पूर्व सैनिक ने किरीट सोमैया तथा नील सोमैया के विरुद्ध सेव आईएनएस विक्रांत के नाम पर पैसा वसूलने का मामला ट्रांबे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था।

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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को सेव आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी के मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया तथा उनके बेटे नील सोमैया की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि 14 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन दोनों की जमानत पर अगली सुनवाई 14 जून को मुकर्रर की है।

उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ के समक्ष 28 अप्रैल को किरीट सोमैया तथा नील सोमैया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने कहा कि सरकारी पक्ष की ओर से इस मामले में 57 करोड़ रुपये के घोटाले के सबूत पेश नहीं किए गए हैं। इसलिए इन दोनों की अग्रिम जमानत की अवधि 14 जून बढ़ाई जा रही है।

न्यायालय पर भरोसाः सोमैया
किरीट सोमैया ने हाई कोर्ट के निर्णय के बाद कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। राज्य सरकार 57 करोड़ रुपये तो क्या 57 पैसे का भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सकी है। उन पर मामला गलत मंसूबे से दर्ज करवाया गया है, कोर्ट इस पर उन्हें देगा, यह उन्हें विश्वास है।

यह है मामला
बता दें कि एक पूर्व सैनिक ने किरीट सोमैया तथा नील सोमैया के विरुद्ध सेव आईएनएस विक्रांत के नाम पर पैसा वसूलने का मामला ट्रांबे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था। इसी मामले में अग्रिम जमानत की याचिका किरीट सोमैया तथा नील सोमैया ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी।

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