मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने के बाद गिरफ्तार किए गए सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की जमानत याचिका पर 2 मई को सुनवाई हुई। हालांकि, न्यायालय ने राणा दंपत्ति की न्यायिक हिरासत बरकरार रखा और उन्हें राहत नहीं मिली। राणा दंपत्ति की जमानत को लेकर 2 मई को फैसला होना था। लेकिन इस दौरान कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।
राणा दंपत्ति की जमानत पर सुनवाई अब 4 मई को को होगी। 2 मई को जजमेंट नहीं पढ़ा जा सका और 3 मई को ईद की छुट्टी है। परिणामस्वरुप, राणा दंपत्ति की जेल की अवधि दो और दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।
यह है मामला
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा शिवतीर्थ पर गुडीपड़वा के अवसर पर एक जनसभा में बयान दिए जाने के बाद राज्य की राजनीति में सनसनी मच गई। इसके बाद 23 अप्रैल को अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने घोषणा की कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। परिणामस्वरुप, राज्य में शिवसैनिक आक्रामक हो गए और इसका गंभीर असर मुंबई में महसूस किया गया।
इस तरह हुई गिरफ्तारी
उसके बाद शिवसैनिक राणा दंपत्ति के खिलाफ मातोश्री के बाहर जमा हो गए और तीन दिन तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अंत में, राणा दंपति ने एक वीडियो जारी करक अपनी घोषणा वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मातोश्री के बाहर नहीं जाएंगे। पुलिस ने बाद में राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। वर्तमान में सांसद नवनीत राणा भायखला जेल में बंद हैं, जबकि विधायक रवि राणा तलोजा जेल में बंद हैं।