महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में 3 मई को मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 116, 117 और 135 और 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पता चला कि औरंगाबाद में हुई सभा में नियम और शर्तें रखी गई थीं, लेकिन आयोजकों ने उन नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए राज ठाकरे के साथ ही कई अन्य मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।
मनसे महासचिव संदीप देशपांडे ने कहा है कि राज ठाकरे अब भी अपनी बात पर कायम हैं और मनसैनिक मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के आदेश का पालन करेंगे। देशपांडे ने इसे लेकर प्रदेश की उद्ध ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है।
मनसे ने राज्य सरकार को दी चेतावनी
अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो सरकार तैयार रहे। राज ठाकरे की गिरफ्तारी हुई तो महाराष्ट्र के मनसैनिक सड़कों पर उतरेंगे। हम पर चाहे कितने भी केस किए जाएं, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पास अभी भी कई मुद्दे हैं। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर राज ठाकरे को गिरफ्तार किया गया तो महाराष्ट्र के मनसैनिक चुप नहीं रहेंग।
16 में से 12 शर्तों का उल्लंघन
राज्य के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने स्पष्ट किया है कि मस्जिदों पर भोंगे और हनुमान चालीसा के मामले में पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। उसके बाद औरंगाबाद में ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने कहा है कि राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण को लेकर औरंगाबाद में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
यह है मामला
1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर औरंगाबाद के मैदान पर राज ठाकरे की सभा हुई थी। इसकी अनुमति देने से पहले औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त द्वारा शर्त रखी गई थी। पुलिस ने 16 शर्तें लगाई थीं, जिनमें से 12 शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इस दौरान चेतावनी दी गई कि पुलिस की शर्तों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.