न्यायालय के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में लगातार दूसरे दिन शनिवार अपरान्ह सर्वे और वीडियोग्राफी चल रही है। अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता भी ज्ञानवापी परिसर में हैं।
सर्वेक्षण के पहले दिन, विरोध करते हुए हंगामा और धार्मिक नारेबाजी हुई थी, जिसे देख जिला प्रशासन सतर्क है। शहर में पुलिस बल और गुप्तचर इकाई सक्रिय थी। पुलिस कमिश्नरेट के 10 थानों की फोर्स अतिरिक्त सतर्कता के साथ परिस्थितियों पर नजर बनाये हुए है।
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ज्ञानवापी के पक्षकारों का नया रोड़ा
ज्ञानवापी परिसर में पहले दिन वीडियोग्राफी और सर्वे को लेकर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने नाखुशी जता अधिवक्ता कमिश्नर बदलने के लिए न्यायालय में अर्जी दी है। इसको लेकर भी लोगों की निगाहें प्रतिवादी पक्ष पर बनी हुई है। बताते चले ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी के पहले दिन कोर्ट कमिश्नर को प्रतिवादी पक्ष ने मस्जिद बैरिकेडिंग के आगे तक नहीं जाने दिया था। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा था कि कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है कि बैरिकेडिंग के अंदर कोर्ट कमिश्नर सर्वेक्षण करेंगे। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव व एखलाक अहमद ने खुलकर नाराजगी जताई। अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष ने आरोप लगाया था कि कोर्ट कमिश्नर मौके पर एक-एक चीज को उंगली से कुरेद रहे थे, जबकि कोर्ट द्वारा किसी चीज को कुरेदने या खोदने का आदेश नहीं है।
मंदिर में स्थापित विग्रहों के लिए याचिका
यह याचिका, दिल्ली की राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास सहित पांच अन्य की तरफ से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन व 1991 से पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुए आदि विश्वेश्वर परिवार के सभी विग्रहों को यथास्थिति में रखने की मांग के साथ वाद दाखिल किया गया है। सुनवाई के दौरान वादी ने विग्रहों की वस्तुस्थिति जानने के लिए कोर्ट कमीशन की कार्रवाई शुरू कराने की दरख्वास्त की थी। अदालत के आदेश के क्रम में पहली बार शुक्रवार शाम चार बजे कड़ी सुरक्षा,गहमागहमी और सड़क पर धार्मिक नारेबाजी के बीच सर्वे शुरू हुआ। पहले चरण में ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम ओर स्थित श्रृंगार गौरी की वस्तुस्थिति की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करायी गई। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों ने एक-एक बिंदु को देखा।