निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई के सत्र न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने राणा दम्पति से पूछा कि क्यों न आपकी जमानत खारिज की जाए ? राणा दम्पति के खिलाफ यह नोटिस जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में जारी किया गया है।
देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को सत्र न्यायालय ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर की थी। राणा दम्पति को जमानत देते समय मीडिया से बात करने पर पाबन्दी लगाई गई थी। जमानत मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा था कि वे हनुमान चालीसा के लिए 14 दिन तो क्या 14 साल की कैद भी सहने को तैयार हैं। हिम्मत है तो उद्धव ठाकरे कहीं से भी चुनाव लड़ लें, मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगी। इसके बाद सरकार ने कोर्ट से शिकायत की कि ऐसे बयान देकर नवनीत राणा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।
जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप
इसी मामले में सेशन कोर्ट में 9 मई को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से दाखिल अर्जी के अनुसार राणा दम्पति ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार ने न्यायालय से गुजारिश करते हुए कहा कि राणा दम्पति जमानत रद्द करके उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। राज्य सरकार के वकील ने न्यायालय में कहा कि राणा दम्पति को मामले से जुड़े किसी भी मुद्दे पर मीडिया से बात करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद राणा दम्पति ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया।
न्यायालय ने की टिप्पणी
राज्य सरकार ने न्यायालय से मांग करते हुए कहा कि राणा दम्पति की जमानत रद्द कर उन्हें आत्म समर्पण करने के निर्देश दिए जाएं। राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने कहा कि राणा दम्पति की जमानत फिलहाल खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने नोटिस देते हुए पूछा कि राणा दम्पति को यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी जमानत क्यों न खारिज की जाए?