ओबीसी आरक्षण के बिना होगा मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव? सर्वोच्च न्यायालय ने दिया ये आदेश

ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता है। फिलहाल सिर्फ एससी-एसटी आरक्षण रहेगा।

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सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो दो हफ्ते के अंदर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता है। फिलहाल सिर्फ एससी-एसटी आरक्षण रहेगा।

तत्काल पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की घोषणा
याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि संविधान के मुताबिक मध्य प्रदेश में तत्काल पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो। संविधान के मुताबिक राज्य की पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देते हुए पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव में आरक्षण दिया जाए।

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35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की
मध्यप्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया था। रिपोर्ट में आयोग ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में 48 प्रतिशत मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की है।

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