ज्ञानवापी मस्जिद और गौरी श्रृंगार मंदिर विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। उसकी मांग खारिज कर दी गई है। जिला न्यायालय ने इस मामले में बड़ा आदेश दिया है। न्यायालय ने कमिश्नर के साथ ही दो नए विशेष कमिश्नर भी नियुक्त किए है। इसके साथ ही न्यायालय ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में न्यायालय ने कहा कि जब तक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक सर्वे बंद नहीं होगा। इसके साथ ही सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को न्यायालय में सौंपने का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मस्जिद के हर कोने का सर्वे किया जाएगा। न्यायालय ने सर्वे में किसी भी तरह की ढील देने से इनकार करते हुए अपने इस आदेश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया।
मुस्लिम पक्ष को डबल झटका
न्यायालय ने इसके साथ ही कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया। न्यायालय का यह आदेश मुस्लिम पक्षकरों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मुस्लिम पक्षकारों ने कमिश्नर बदलने की मांग की थी, लेकिन सिविल जज ने उस याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिद के भीतर सर्वे का विरोध किया था। इसे भी न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया।
दो विशेष कमिश्नर नियुक्त
बता दें कि पिछली बार वीडियोग्राफी करने का काफी विरोध हुआ था। उसे देखते हुए इस बार न्यायालय ने कड़ी सुरक्षा में सर्वे कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने मुस्लिम पक्षकारों को डबल झटका देते हुए दो और विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को नियुक्त कर दिया है। विशाल सिंह की अनुपस्थिति में अजय प्रताप सिंह जिम्मेदारी का वहन करेंगे।
8-12 बजे के बीच होगा सर्वे
नए आदेश के अनुसार कमिशन की कार्रवाई 17 मई को, सुबह 8-12 के बीच होगी। न्यायालय ने कहा कि जो भी उसके आदेश का विरोध करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।