इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भूमि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी को भूमि पर कब्जा करने के मामले में राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमें को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने आफ्सा अंसारी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
यह है पूरा मामला
आफ्सा अंसारी पर मऊ के दक्षिणी टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आफ्सा अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे रद्द करने की मांग की थी। मामले में और लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने इसके पहले इसी एफआईआर में सह अभियुक्त बनाए गए रविंद्र नारायण सिंह और अन्य की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आफ्सा अंसारी के मामले में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं है, जिसके आधार पर याची की मांग को स्वीकार किया जाए। इसी मामले में जब सह अभियुक्त की याचिका खारिज कर दी गई है। लिहाजा, याची की एफआईआर रद्द करने की मांग को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज की जाती है।